पौड़ी , PAHAAD NEWS TEAM

यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीनगर चंद्रेश्वरी सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को तीन साल कैद की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़ित के वकील सुधीर उनियाल ने बताया कि श्रीकोट निवासी बृजमोहन भंडारी ने 25 सितंबर 2017 को कोतवाली श्रीनगर में बैंक खातों से सबंधित आईडी और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि उनके बेटे ओम प्रकाश भंडारी के नाम से बनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 9 लाख 50 हजार रुपये जमा किए गए थे . पॉलिसी की मैच्योरिटी के बारे में सतीश कुमार ने अप्रैल 2017 में मोबाइल पर बताया कि मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से बात कर रहा हूं और आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी 80 लाख हो गई है.

सुबोध उनियाल के मुताबिक, इसके बाद सतीश कुमार ने कहा कि इसके लिए फाइल प्रोसेस के लिए कुछ फीस जमा करनी होगी. इसके बाद उन्हें अलग-अलग बैंकों के जरिए खाते में पैसे जमा कराने को कहा गया. पहले मामले में पीड़ित को 2 लाख 40 हजार 353 रुपए जमा कराने को कहा गया। इसके बाद और पैसे की मांग की गई। कुछ राशि जमा करने के बाद आरोपी का फोन स्विच ऑफ हो गया जिसके बाद उसे धोखाधड़ी के बारे में पता चला।

वहीं पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रंजीत कुमार गुप्ता उर्फ महेश कुमार उर्फ मनोज कुमार के खिलाफ आईपीसी 420, 467, 468, 471 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया. वहीं, बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए. अदालत ने आरोपी रंजीत कुमार गुप्ता को तीन साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले आरोपी एक साल 10 महीने 27 दिन जेल में बिता चुका है।