नैनीताल , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड परिवहन निगम (उत्तराखंड रोडवेज) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अन्य लाभ का भुगतान न करने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मंगलवार को उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी अभिषेक रुहेला और वित्त नियंत्रक तंजीम अली पूर्व के आदेश पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एसीपी का पैसा काटने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आपको सस्पेंड क्यों न कर दें ? कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एमडी परिवहन को मामले की जांच कर , दो महीने के अंदर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस शरद कुमार शर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

ये है पूरा मामला: मामले के मुताबिक परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी कृष्णकांत व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि वे 2016 से 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन अब तक परिवहन निगम ने उनकी ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं दिए हैं। निगम में पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। इससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्हें ये लाभ दिया जाना चाहिए।

वित्त नियंत्रक ने अदालत में पेश होकर कहा कि इन कर्मचारियों को पूर्व में अधिक एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन) पैसा दिया गया है। इसलिए उनकी ग्रेच्युटी काटी जा रही है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को अधिक वेतन दिया गया है, तो उसे उसके वेतन से नहीं काटा जा सकता है।