देहरादून ,PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नया आदेश जारी किया है. नए आदेश के मुताबिक 58 साल या इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम (वर्क फ्रॉम होम) करने की भी हिदायत दी गई है।
नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, वे घर से काम कर सकते हैं.
सभी विभागों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जायेगा. राज्य के सरकारी कार्यालय में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख द्वारा कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों को सरकार के हित में कार्यालय में बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।
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