देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। यह रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा । आज से, राज्य में सभी सार्वजनिक परिवहन बसें, विक्रम ऑटो, रिक्शा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्त्रां, बार और जिम भी मध्य क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। पूरे राज्य में सभी कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया हैं।

मुख्य सचिव Omprakash (ओमप्रकाश ) ने गुरुवार शाम नया SOP (एसओपी) जारी की हैं । सभी धार्मिक, राजनीतिक और Social Events (सामाजिक कार्यक्रमों )में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यह ज्ञात है कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। कोरोना के दौरान, सरकार ने धीरे-धीरे सभी चीजों को सामान्य करना शुरू कर दिया था । मुख्य सचिव ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोड़ी रियायत प्रदान की गई है। अब तक कर्फ्यू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।

50 प्रतिशत क्षमता में संचालन
स्वतंत्र वाहन, बस, औक, विक्रम, रिक्शा आदि
सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और जिम

100 प्रतिशत प्रतिबंध:
कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा

रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट

industries की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी.
राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही.मालवाहक
वाहनों की Traveling (यात्रा) और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
.Bus, Train, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
.शादी और संबंधित समारोह के Banquet halls, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी.

मास्क में कोई ढील नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई नहीं

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में निवासियों और पर्यटकों को विभिन्न स्थानों, कार्यालय में अनिवार्य रूप से कोविड 19 सुरक्षा मानक का पालन करना होगा । मास्क, सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गंभीर रूप से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर से तभी बाहर जाएं जब यह बिल्कुल जरूरी हो।

राज्य में कोविड 19 के संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने को यह निर्णय किया गया है। नई एसओपी अगले आदेश तक लागू रहेगा | नए मानक आज, शुक्रवार से लागू होंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के लिए पहले लागू किए गए प्रतिबंध समान रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी ।
ओमप्रकाश, मुख्य सचिव