देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड सरकार की ओर से आम जनता को बड़ी राहत दी जा रही है. इसके तहत नवगठित आवासीय कॉलोनियों में भवन का नक्शा पास कराने में लगने वाले डिविजनल शुल्क को सभी विकास प्राधिकरणों के लिए कम कर दिया गया है।

आपको बता दें कि अब एमडीडीए समेत राज्य के किसी भी विकास प्राधिकरण से मकान का नक्शा पास कराने के लिए कम सब डिविजनल शुल्क देना होगा. सरकार ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में सब डिविजनल शुल्क एक समान 1% कर दिया है, जबकि पहले विकसित क्षेत्रों में यह शुल्क सर्किल रेट का 1% वसूला जाता था। जबकि अविकसित क्षेत्रों में 5 प्रतिशत सब डिविजनल शुल्क लिया जाता था।

वहीं, इसके अलावा विस्थापित इलाकों में भवन बनाने वालों को भी बड़ी राहत दी जा रही है. इसके तहत विस्थापित क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए मूल आवंटी से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि मूल आवंटी से जमीन खरीदकर भवन निर्माण कराने वालों को विकास शुल्क देना होगा.

भू-उपयोग बदलना भी हुआ आसान: अब प्रदेश में भू-उपयोग बदलना भी आसान हो गया है. इसके तहत महायोजना वाले क्षेत्रों में चार हजार से दस हज़ार वर्ग मीटर तक के भूखंड के उपयोग बदलाव का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है. वहीं, 1001 से 5000 वर्ग मीटर तक का भूमि उपयोग, उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (यूएचयूडीए) और इससे बड़े भूखंड का भू उपयोग सरकारी स्तर से बदला जा सकता है।