देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर, राज्य सरकार ने अब रात्रि कर्फ्यू का समय दो घंटे और बढ़ाते हुए इसे शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू करने का फैसला किया है, जिससे रात के कर्फ्यू का समय दो घंटे बढ़ गया है। इसके साथ ही, सरकार ने फैसला किया है कि शहरी क्षेत्र में जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर, बाकी बाजार दोपहर 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लेते हुए, यहां ऑनलाइन शिक्षा शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश बुधवार से लागू हो जाएगा, जो की आज है।

राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए, सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों को और कड़ा कर दिया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, अब राज्य में बाहर से आने वालों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड आने वाले अन्य राज्यों के निवासियों को आने से पहले 72 घंटे तक की अवधि के लिए RTPCR नकारात्मक रिपोर्ट लाना आवश्यक होगा। उत्तराखंड के निवासी, जो अन्य राज्यों से वापस आ रहे हैं, को भी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। आने के बाद वे खुद को होम क्वारंटाइन करेंगे । कोविड के किसी भी लक्षण के सामने आने पर वे कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे। पुलिस विभाग को छोड़कर जिलों के विभिन्न विभागों के कर्मियों की छुट्टी निदेशालय स्तर पर मंजूर नहीं की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को इन कर्मियों की छुट्टी मंजूर करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज, साथ ही कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल और स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे । सिनेमा हॉल, रेस्तरां और जिम 50 फीसदी की क्षमता के साथ काम करेंगे। बस विक्रम ऑटो और अन्य सार्वजनिक वाहनों को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में ये सारी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों और विवाह में अधिकतम 100 लोग भाग ले सकेंगे। हालांकि, यह प्रावधान हरिद्वार में लागू नहीं होगा। यहां कुंभ के लिए जारी गाइडलाइन ही प्रभावी रहेगी।

रात के कर्फ्यू के दौरान यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी । इस अवधि के दौरान, केवल उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी, जहां कई शिफ्टों में काम होता है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन स्थिति में आवाजाही हो सकेगी। इस दौरान बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से आने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचने की अनुमति होगी। विवाह समारोह और बैंक्वेट हॉल से संबंधित व्यक्तियों को इससे छूट दी जाएगी। दिशानिर्देशों में प्रदेशवासियों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वहीं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल आवश्यक या स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।