टिहरी , PAHAAD NEWS TEAM

जिले में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों व गवाहों के बयान लेने की हाईटेक सुविधा शुरू हो गई है. जो लोग कोर्ट में नहीं आ सकते, उन्हें जिला जज के पास आवेदन करना होगा. मोबाइल कोर्ट वाहन घर जाकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में बयान दर्ज करेगा।

गौरतलब है कि मोबाइल वैन गवाह के घर टिहरी में बयान दर्ज कराने पहुंची थी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाह के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। जाखणीधार ब्लॉक के मोली मय सुनाली गांव निवासी आरोपी इदुल जौहर और उसके बेटे रहीम अहमद के खिलाफ सीजेएम कोर्ट नई टिहरी में मुकदमा चल रहा था. साथ ही यह मामला सिविल जज कीर्तिनगर की कोर्ट में चल रहा है. वहीं आरोपी विकलांग होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी के पत्र पर जिला जज ने 18 सितंबर को मोबाइल कोर्ट से गवाही देने का आदेश दिया था.

वहीं, आदेश के बाद 25 सितंबर को मोबाइल कोर्ट वाहन को आरोपी के घर भिजवाया गया. दिव्यांग के बेटे ने मोबाइल कोर्ट वाहन में अपना बयान दर्ज कराया। मोबाइल कोर्ट वाहन में कोर्ट कर्मी प्रदीप उनियाल, टेक्निकल स्टाफ सोनू पाल व को-ऑर्डिनेटर मौजूद रहे।