देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 18 मई तक बढ़ा दिया है। इसका आदेश सरकार ने रविवार शाम को जारी किया है। आदेश के अनुसार, 18 मई को सुबह 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें सोमवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, सब्जी, फल, दूध, मांस आदि का कारोबार सुबह सात बजे से दस बजे तक संभव होगा। राज्य में अगले आदेश तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य में कोविड टीकाकरण जारी रहेगा।

वहीं, देहरादून में जिला मजिस्ट्रेट डॉ . आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 10 मई सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू के मौजूदा आदेश जारी रहेंगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। उसके बाद कर्फ्यू 18 मई तक रहेगा। इस अवधि के दौरान, आवश्यक सेवाओं में छूट जारी रहेगी।

SOP की मुख्य विशेषताएं

  • राज्य में 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू ।
  • टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण का पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी।
  • विवाह सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव, यदि आवश्यक हो, अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी।
  • शावा यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी।
  • शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन अध्ययन करने की अनुमति।

अनुमति मिल गई

एमबीबीएस चतुर्थ एवं पंचम वर्ष, बीडीएस चतुर्थ वर्ष,नर्सिंग तृतीय वर्ष। भौतिक रूप से परीक्षाओं के लिए, केस टू केस आधार पर अनुमति लेनी होगी।