देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने फिर से एक संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। इसके तहत अब रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही देहरादून नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक Kovid -19 Curfew रहेगा । साप्ताहिक Kovid-19 Curfew राज्य के अन्य जिलों में हर रविवार को लागू रहेगा । इसे लेकर मुख्य सचिव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

जानिए क्या है नई गाइडलाइन में

30 मार्च को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ ही विवाह सहित अन्य समारोहों में उपस्थित लोगों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे।
सभी सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे।
सभी Gyms 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।
सभी जिलों में संचालित Coaching संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
सभी Swimming Pools, स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे।

रात कर्फ्यू के नियम

उत्तराखंड के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
देहरादून जिले के नगर निगम क्षेत्र में 18 अप्रैल से प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा ।
राज्य के अन्य जिलों में, अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा ।
Dehradun में आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय / संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। इन प्रतिबंधों के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों में छूट प्रदान की जाएगी
जिन Industrial संस्थाओं में कई पालियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों को आवागमन में छूट।
बस, ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य पर जाने वाले यात्रियों को छूट।
शादी, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए Banquet Halls / सामुदायिक हॉल / धार्मिक स्थलों से आवाजाही के लिए निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जाएगी।
जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उसके कार्मिकों को कार्यस्थल तक आवागमन के लिए छूट।