देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

सरकार, जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने में लगी हुई है, ने अब राज्य में विवाह समारोहों के साथ-साथ सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। सरकार ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। यह प्रणाली 30 अप्रैल तक राज्य में प्रभावी होगी। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में, पूर्व से लागू व्यवस्था बरकरार रहेगी।

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में, 17 अप्रैल को सार्वजनिक सुरक्षा के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किया गया था। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ-साथ विवाह समारोहों में भाग लेने के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 200 तय की गई थी। अब दो दिन पहले जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए इस बिंदु में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों और विवाह समारोहों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं रखी जाए ।

इस क्रम में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सोमवार को पूर्व की गाइडलाइन में आंशिक संशोधन कर आदेश जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के सिलसिले में जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।