देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर होली और अन्य त्योहारों पर दिखेगा। 28 और 29 मार्च को, सरकार ने होली त्योहार और अन्य त्योहारों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। केवल 50 प्रतिशत लोगों को होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। यह संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में होली खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहां घरों के अंदर ही होली मनाई जा सकती है।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, गढ़वाल और कुमाऊं मंडलायुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को उपरोक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। होली महोत्सव और त्योहारों को सशर्त अनुमति दी गई है। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं और पुरुषों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भाग लेने से परहेज करने को कहा गया है। अनावश्यक भीड़ एकत्र नहीं की जाएगी। भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने से बचने और घरों के अंदर होली मनाने के निर्देश दिए गए हैं।

होली मिलन समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। बगैर मास्क पहने हुए व्यक्तियों को शालीनता के साथ प्रवेश नहीं करने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर कोई हुडदंग, मदिरा पान, ज़ोर से संगीत, लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। संकरी सड़कों और गलियों में होली खेलने से बचने की सलाह दी गई है।

होली में पानी व गीले रंगों के इस्तेमाल से बचने, सूखे व आर्गेनिक रंगों का प्रयोग करने और गले मिलने से बचने की सलाह दी गई है। खाद्य सामग्री के वितरण से परहेज और जरूरी होने पर खाद्य पदार्थ व पेयजल वितरण को डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग किया जाएगा । आयोजन स्थल पर कूड़ेदान की उचित व्यवस्था आयोजकों के लिए अनिवार्य होगी। होली के अलावा, यह प्रणाली अन्य त्योहारों पर भी लागू रहेगी ।